केंद्र सरकार द्वारा नागरिकों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने की उद्देश्य प्राप्ति के लिए PMAY Loan Subsidy Scheme शुरू की हैं जिसके अंतर्गत होम लोन पर 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा रही हैं। इस योजना में आपको घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जा रही हैं। पीएम आवास योजना तथा इसमें दिए जा रहे लोन की सम्पूर्ण जानकारी लेख में दी जा रही हैं।

पीएम आवास होम लोन सब्सिडी योजना
हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिसा वर्तमान में भी आवास की कमी में अपना जीवन व्यापन कर रहा हैं। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार द्वारा PM Awas Yojana शुरू की गई हैं। पीएम आवास योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को घर बनाने के लिए 1 लाख 50 हज़ार की नगद आर्थिक सहायता तथा बैंक से लिए गए होम लोन में 6% तक की सब्सिडी दी जा रही हैं।
योजन के अंतर्गत दी जाने वाली यह सब्सिडी होम लोन की मूल राशि पर लगने वाले ब्याज दर में दी जाती हैं। उदाहरण के लिए यदि होम लोन की ब्याज दर 12% हैं तो पीएम योजना से प्राप्त सब्सिडी के बाद इसमें 6% की कटौती की जाएगी। यह सब्सिडी राशि व्यक्ति के बैंक खाते में DBT माध्यम से ट्रांसफर की जाती हैं। इस योजना के माध्यम से अधिकतम 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त की जा सकती हैं।
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होम लोन सब्सिडी के लिए पात्रता
- प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक व्यक्ति का पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी सूची में होना आवश्यक हैं।
- होम लोन सब्सिडी योजना का लाभ सिर्फ उन्हें ही दिया जाएगा जो आवास योजना का लाभ ले चुके हैं।
- इसके साथ ही व्यक्ति के पास घर के निर्माण का प्रमाण होना चाहिए।
- लोन आवेदक व्यक्ति राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आवास योजना (पीएम आवास योजना के को छोड़कर) का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
- इसके साथ ही व्यक्ति की कुल पारिवारिक आय योजना में निर्धारित आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। (इसकी जानकारी विस्तारपूर्वक लेख में आगे दी गई हैं।)
- व्यक्ति के पास स्वयं के नाम पर रजिस्टर घर बनने योग्य भूमि होनी चाहिए।
अपात्रता:-
- किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आवास योजना के लाभार्थी
- ऐसे परिवार जिनकी कुल वार्षिक आय निर्धारित आय सीमा से अधिक हो।
- परिवार का कोई सदस्य राजकीय सेवा में कार्यरत हो।
- पहले से कोई पक्का मकान बना हुआ हो।
- यदि संबंधित घर निर्माण कार्य के लिए पहले से ही किसी बैंक से होम लोन लिया हुआ हैं तो इस स्थिति में पीएम आवास योजना से होम लोन सब्सिडी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
पीएम होम लोन सब्सिडी के लिए पात्रता श्रेणी
परिवार की श्रेणी (आय के आधार पर) | कुल वार्षिक आय (रुपये में) |
निम्न आय समूह के परिवार (LIG) | 3 – 6 लाख |
मध्यम आय समूह-1 में आने वाले परिवार (MIG-1) | 6 -12 लाख |
मध्यम आय समूह-2 में आने वाले परिवार (MIG-2) | 12 – 18 लाख |
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में सम्मिलित परिवार (EWS) | 3 लाख से कम वार्षिक आय |
PM Home Loan Subsidy Yojana Online Apply
- होम लोन सब्सिडी के लिए सबसे पहले आपको योजना के अंतर्गत किसी राजकीय बैंक से होम लोन प्राप्त करना हैं।
- इसके लिए अपने नजदीकी किसी राजकीय बैंक (SBI, PNB, Gramin Bank, Union Bank, Bank of Baroda) में जायें।
- बैंक अधिकारी से प्रधानमंत्री आवास योजना होम लोन सब्सिडी के बारे में सम्पूर्ण आधिकारिक जानकारी प्राप्त करें।
- इसके बाद योजना में लोन प्राप्त करने का आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- इस आवेदन पत्र को भरें तथा होम लोन के लिए मांगे गए समस्त दस्तावेजों की एक-एक फोटोकॉपी इसके साथ संलग्न करें।
- यह फाइल बैंक अधिकारी के पास जमा करवा दें।
आपके द्वारा आवेदन करने के बाद पीएम आवास योजना के नियमानुसार बैंक अधिकारी द्वारा आपके मकान निर्माण कार्य स्थल की भौतिक जांच की जाएगी। इसके बाद बैंक द्वारा लोन अप्रूव कर दिया जाएगा। लोन अप्रूव के तुरंत बाद लोन की राशि आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
होम लोन सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी पीएम होम लोन सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
2.67 लाख सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
ऐसे नागरिक जिन्होंने पीएम आवास योजना का लाभ लिया हैं तथा होम लोन के लिए योजना के अंतर्गत आवेदन किया हैं वे 2.67 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
PMAY सब्सिडी कितने दिन में मिलती है?
होम लोन पूर्ण होने के बाद 3 से 4 महीनों के अंदर होम लोन सब्सिडी की राशि प्राप्त होती हैं।
पीएम आवास योजना सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?
पीएम आवास योजना में सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसी राजकीय बैंक में पीएम आवास लोन के लिए आवेदन करें। इसके बाद आप लोन के ब्याज पर 6% तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।